बिजनौर, अक्टूबर 7 -- बिजनौर। पोक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे सादिक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक महिला ने थाना नजीबाबाद में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा की 31 जनवरी 2024 को दोपहर के समय उसकी 15 वर्षीय पुत्री पड़ोस में अपने सहेली के यहां स्कूल का काम पूछने जा रही थी। उक्त मार्ग में एक मकान निर्माणाधीन है उसमें कोई नहीं रहता है। इसी दौरान उक्त मकान के सामने सादिक किशोरी से मिला और वह उसे बहला फुसलाकर उक्त मकान के अंदर ले गया तथा किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोप लगाया कि आरोपी ने परिजनों को उक्त घटना की जानकारी देने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। उक्त मामले में सादिक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त मामले में न्यायाधीश...
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