ललितपुर, नवम्बर 25 -- कोतवाली सदर अन्तर्गत एक क्षेत्र में रहने वाली सगी दो नाबालिग बहनों के साथ ट्यूशन पढ़ाते समय दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को न्यायालय ने बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चालीस हजार रुपये अर्थदण्ड भी रोपित किया। जिसे अदा नहीं करने पर आरोपित को अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि कोतवाली सदर अन्तर्गत एक क्षेत्र में रहने वाली महिला की तहरीर पर पुलिस ने उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति अनिल राठौर पुत्र सुखवीर राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला के मुताबिक उसकी ग्यारह और पांच वर्षीय दो पुत्रियां पड़ोस में रहने वाले अनिल के यहां लगातार दो वर्ष से ट्यूशन पढ़ने जा रही थीं। अनिल ने उनकी मासूम बेटियों को बहला फुसलाकर अश्लील हरकतें की फिर उनके साथ दुष्कर्म किया। इ...
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