जौनपुर, फरवरी 3 -- जौनपुर, संवाददाता। लाइनबाजार थाना क्षेत्र के नाबालिग अनुसूचित जाति की पीड़िता से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित को पचीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता के भाई ने लाइन बाजार थाने में केस दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार वादी की 17 वर्षीय बहन से फोन पर आरोपी बात करके हमेशा बहलाता फुसलता था। 17 सितंबर 2022 को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर पूना ले गया। उसके साथ दुराचार किया। आरोपित ने उसे मारा पीटा और गालियां भी दिया। पीड़िता ने किसी प्रकार अपने घर वालों को फोन किया तब पुलिस वहां पहुंची। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभिय...