सुल्तानपुर, फरवरी 18 -- सुलतानपुर, संवाददाताÜ। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गलत जारी विद्युत बिल को संशोधित नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया है। उपभोक्ता की ओर से वाद दायर करने पर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सुलतानपुर के खिलाफ गैर जमानती वारण्ट जारी किया है। इसके साथ ही एक माह में संशोधित बिल जारी करने व आर्थिक क्षति व वाद व्यय के लिए धनराशि देने का निर्देश दिया है। नगर के गोलाघाट निवासी विनोद कुमार पाण्डेय विद्युत कनेक्शन के माध्यम से बिजली का उपयोग करते हैं। जिसका विद्युत बिल त्रुटिपूर्ण जारी होने पर उन्होंने शिकायत की। जिस पर अलग से मीटर लगाकर चेकिंग की गई। जिससे पुराने मीटर व नया मीटर में अन्तर आया। विद्युत बिल में सुधार नहीं होने पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष सुलतानपुर में वाद दायर किया गया। जिसपर उपभोक्ता का विद...
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