प्रयागराज, मई 9 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में सर्वे टीम व पुलिस पर पथराव करने और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों शाने आलम, रेहान व फैजान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी ने शाने आलम, रेहान व फैजान की जमानत अर्जी पर दिया है। उनकी ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि तीनों अभियुक्त कई मुकदमों में आरोपी हैं और तीनों को एक-एक मुकदमे में जमानत मिली है। याचियों का कहना था कि उनका नाम एफआईआर में शामिल नहीं है। उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है। उन्हें मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही सीसीटीवी फुटेज से तस्दीक कराई गई है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। पत्थरबाजी व फायरिंग में जिन दो पुलिस अधिकारियों को गोली लगी है, उनकी चोट जानलेवा नहीं है। साथ ही तीनों गत 19 जनवरी से जेल में हैं। ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.