प्रयागराज, मई 9 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में सर्वे टीम व पुलिस पर पथराव करने और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों शाने आलम, रेहान व फैजान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी ने शाने आलम, रेहान व फैजान की जमानत अर्जी पर दिया है। उनकी ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि तीनों अभियुक्त कई मुकदमों में आरोपी हैं और तीनों को एक-एक मुकदमे में जमानत मिली है। याचियों का कहना था कि उनका नाम एफआईआर में शामिल नहीं है। उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है। उन्हें मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही सीसीटीवी फुटेज से तस्दीक कराई गई है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। पत्थरबाजी व फायरिंग में जिन दो पुलिस अधिकारियों को गोली लगी है, उनकी चोट जानलेवा नहीं है। साथ ही तीनों गत 19 जनवरी से जेल में हैं। ...