संभल, मार्च 13 -- संभल हिंसा के एक और आरोपी की जमानत अर्जी बुधवार को अपर जिला जज की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। मामले में अब तक कुल 123 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने के बाद 19 व 24 नवंबर को मंदिर का सर्वे किया गया था। दूसरे सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई। पथराव, तोड़फोड़ और फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही काफी संख्या में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी घायल हो गए थे। पुलिस ने 37 लोगों को नामजद करते हुए 3750 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें से अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बड़ी संख्या में आरोपियों द्वारा जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। बुधवार को नखासा थाने की एक जमानत अर्जी मोहम्मद हसन उर्फ छोटे की दाखिल की ...
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