प्रयागराज, फरवरी 10 -- संभल हिंसा में पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी समेत कई पुलिस वालों पर केस दर्ज करने के सीजेएम के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार और पुलिस अधिकारी की ओर से एडिशनल एडवोकेट जरनल मनीष गोयल और अधिवक्ता एके संड ने पक्ष रखा। मनीष गोयल का कहना था कि मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की सीमाओं का उल्लंघन किया है और कानून में निहित अनिवार्य सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी की। प्रदेश सरकार और संभल के अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी की तरफ से याचिका दायर की गई है। इन याचिकाओं में अनुज चौधरी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाओं पर न्यायमूर्ति समित गोपाल सुनवाई कर रहे हैं। मामला नवंबर 2024 की संभल हिंसा से संबंधित है। जामा मस्जिद के सर्वेक्...
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