संभल, दिसम्बर 19 -- संभल। जनपद संभल के बहुचर्चित गैंगरेप और हत्या मामले में न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। हालांकि, सजा पर फैसला आज नहीं सुनाया जा सका। अब सजा शुक्रवार को को सुनाई जाएगी। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई बाधित रही। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि मृतका के ममेरे भाई और सात वर्षीय बेटी प्रत्यक्ष गवाह रही। उनकी गवाही पूरे मुकदमे में निर्णायक साबित हुई। यह दर्दनाक घटना 13 जुलाई 2018 की रात रजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पीड़िता के पति मजदूरी के लिए बाहर गए थे, जबकि घर पर उनकी पत्नी और बेटी मौजूद थीं। आरोपी आराम सिंह, महावीर, चरन सिंह, गुल्लू और भोना उर्फ कुमरपाल घर में घुस आए और दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को मंदिर की झोपड़ी में ब...