संभल, जुलाई 9 -- सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अवैध भवन निर्माण प्रकरण में मंगलवार को एसडीएम विकास चंद्र की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने संशोधित नक्शा प्रस्तुत न किए जाने पर सांसद पर 1000 का जुर्माना लगाया और एक सप्ताह का समय देते हुए यह अंतिम अवसर दिया। अब इस मामले में अंतिम सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है। एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि 8 जुलाई को टेक्नीशियन ऑफ बिल्डिंग एक्ट 1958 की धारा 10 के अंतर्गत सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सांसद जियाउर्रहमान बर्क और उनके पिता ममलूकुर्रहमान बर्क की ओर से वकील कासिम जमाल और नईम एडवोकेट अदालत में उपस्थित हुए थे और असिस्टेंट टाउन प्लानर की तकनीकी रिपोर्ट में सांसद द्वारा जमा नक्शे में तकनीकी गड़बड़ियां पाई गईं थीं। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 8 जुलाई तक संशोधित नक्शा जमा करना अनिवार्य...
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