नई दिल्ली, फरवरी 23 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने कहा है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद कुंडली न मिलने का बहाना बनाकर शादी से इनकार करना अपराध है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने यह बात एक ऐसे आदमी को जमानत देने से इनकार करते हुए कही, जिस पर एक महिला से संबंध बनाने के बाद शादी से मुकर जाने का आरोप है। आरोपी ने जन्म-कुंडली का मिलान नहीं होने का हवाला देते हुए शादी करने से मना कर दिया था। पीठ ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को बार-बार भरोसा दिलाया था कि उनकी शादी में कोई रुकावट नहीं है। इसमें कुंडली का मिलान भी शामिल था, लेकिन बाद में इसी का हवाला देते हुए पीड़िता से शादी करने से आरोपी ने इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा कि अपनी गलती मानने की बजाय आरोपी ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि रिश्ता आपसी सहमति से बना। पीठ ने कहा कि बेश...