नई दिल्ली, जनवरी 5 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। गोविंदपुरी इलाके में युवक की हत्या मामले में अदालत ने दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवलीन की अदालत ने दोषी यश झांब के खिलाफ सजा पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302(हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। यश को 22 दिसंबर को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18-19 फरवरी 2020 की दरम्यानी रात गोविंदपुरी चौक के पास यश और विशाल शर्मा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान यश ने विशाल पर चाकू से 28 बार हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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