नई दिल्ली, दिसम्बर 6 -- सिख दंगा मामला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी बलवान खोखर को 21 दिन की फरलो मंजूर कर दी है। अदालत ने कहा कि फरलो का उद्देश्य कैदियों को परिवार और समाज से जुड़ाव बनाए रखने का अवसर देना है। कोर्ट ने उसे 20 हजार रुपये के जमानत बांड और समान राशि के जमानती जमा करने का आदेश देते हुए फरलो दी। साथ ही शर्तें रखीं कि दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र से बाहर जाने से पहले पुलिस को सूचना देगा और हर मंगलवार सुबह दस बजे दिल्ली कैंट थाने में हाजिरी लगाएगा। इस मामले में पूर्व सांसद सज्जन कुमार भी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
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