नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी कोर्ट ने वर्ष 2013 में सदर बाजार इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना में दो भाइयों साजिद और नसीम को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल की अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 324, 34 के तहत दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित कर दिए हैं। मामला 20 जुलाई 2013 का है। सुबह करीब नौ बजे शिकायतकर्ता अजीज अपने दोस्त रेहान के साथ आरोपियों के घर पैसे लेने पहुंचा था। वहां कहासुनी के बाद दोनों भाइयों ने अजीज को पकड़ लिया और चाकू से सिर पर वार कर दिया। घायल हालत में अजीज ने पुलिस को सूचना दी। मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी रेहान भी शामिल था। अजीज की गवाही को अदालत ने विश्वसनीय माना और कहा कि अकेले प्रत्यक्षदर्शी का भरोसेमंद ब...
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