नई दिल्ली, दिसम्बर 31 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्माता व अन्य को ब्रिटानिया के लिटिल हार्ट्स बिस्किट के ट्रेडमार्क व शेप का उल्लंघन करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में दावा किया गया कि श्री स्वास्तिक ऑर्गेनिक्स व दूसरी कंपनियां न केवल उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि बिस्किट ऑनलाइन बेचने के लिए एक जैसे 3डी शेप का भी इस्तेमाल कर रहे है। पीठ ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि यह यह निजी पहचान का मामला है जहां मार्क लगभग एक जैसे हैं, प्रोडक्ट एक जैसे हैं और ट्रेड चैनल भी एक समान हैं। साथ ही उपभोक्ता तक पहुंच भी इसी आधार पर बन रही है।
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