नई दिल्ली, अक्टूबर 23 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी में अब महिलाएं रात की पाली में काम कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारियों को रात की पाली में काम की अनुमति दी गई है। इसके लिए उनकी लिखित सहमति जरूरी है। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है। गुरुवार को जारी अधिसूचना में दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन और अधिकतम 48 घंटे प्रति सप्ताह ड्यूटी के लिए अधिकृत होगा। इसमें कहा गया है कि आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) भी गठित करनी होगी। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इस वर्ष की शुरुआत में दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात की पाली में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के द...
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