नई दिल्ली, दिसम्बर 22 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने बिंदापुर में वर्ष 2019 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए सुनील अरोड़ा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आईपीसी की धारा 302 के तहत दोष सिद्ध हो चुका है, लेकिन यह मामला दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक वीके स्वामी ने भी स्वीकार किया कि तथ्यों के आधार पर यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं है। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने सजा में नरमी की मांग करते हुए दलील दी कि अभि...
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