नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व आईएएस अधिकारी पर सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने दिसंबर 2006 में एफआईआर दर्ज की थी। यह मामला सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) के पास पंजीकृत नेवल टेक्निकल ऑफिसर्स कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नामक एक सोसाइटी की सूची को फ्रीज करने और उसके सदस्यों को निष्कासित करने के आरोपों से संबंधित है।
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