नई दिल्ली, जनवरी 5 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 29 वर्षीय युवक के परिवार को करीब 45.60 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा अगस्त 2023 में हुआ था। एक तेज रफ्तार एसयूवी ने ठेले को टक्कर मार दी थी। एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार सिंह की अदालत मामले की सुनवाई कर रही थी। दीप नारायण गोलगप्पे का ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी पत्नी, नाबालिग बेटे और माता-पिता ने मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार, 29 अगस्त 2023 को एक तेज रफ्तार एसयूवी ने दीप के ठेले को टक्कर मार दी थी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

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