नई दिल्ली, जनवरी 5 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने ग्रैप-तीन और चार के प्रतिबंधों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को शिकायत पर दस दिन के भीतर स्थल निरीक्षण कर उल्लंघन की जांच करने और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला एक आवेदक द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि एक कार्यालय परिसर के भीतर करीब 80 शौचालयों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और निर्माण कार्य 22 नवंबर 2025 से जारी है। याचिका में कहा गया कि यह गतिविधियां ग्रैप-तीन और चार के दौरान भी नहीं रोकी गईं। एनजीटी ने माना कि मामला पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन से जुड़ा गंभीर मुद्द...
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