गोरखपुर, अक्टूबर 6 -- गोरखपुर। नगर निगम ने सम्पत्तिकर के वर्तमान बिल में दी जा रही छूट की अवधि 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। ऐसे सभी करदाता जिनकी संपत्ति पर पिछले वित्तीय वर्ष का कोई बकाया नहीं है, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के संपत्ति कर का पूरा भुगतान एकमुश्त करने पर छूट मिलेगी। ऑनलाइन/डिजिटल कैशलेस भुगतान करने वालों को 12 जबकि नकद या अन्य माध्यम से भुगतान करने पर 8 फीसदी की छूट मिलेगी। किसी संपत्ति पर बीते वर्ष का कोई बकाया कर देय है, तो ऐसे करदाता भी बिल में अंकित बकाया एवं ब्याज सहित कुल धनराशि का एकमुश्त भुगतान कर वर्तमान बिल पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

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