हापुड़, नवम्बर 28 -- हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गिरधरपुर में गन्ना सेंटर पर वर्ष 2019 में गन्ना तोलने को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेता अरुण चेयरमैन के भाई संजय उर्फ संजू हत्या कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय द्वितीय वीरेश चंद्रा ने तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 1.27 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी आशीष कश्यप तथा वादी के अधिवक्ता विमल कुमार गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि ग्राम गिरधरपुर निवासी भाजपा नेता व गन्ना समिति के पूर्व उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने हाफिजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 26 नवंबर 2019 को सुबह करीब साढ़े दस बजे उनका पुत्र लोकेन्द्र गन्ना डालने के लिए ट्रैक्टर ट्राली लेकर अपने...
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