नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीडीआरसी के उस आदेश को स्थगित कर दिया, जिसमें एक बीमा कंपनी को 82.80 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया था। यह राशि उस कंपनी को दी जानी थी जिसने आईपीएल फ्रैंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के अनुबंध किए थे, और यह भुगतान एस. श्रीसंत की 2012 के टूर्नामेंट में घुटने की चोट के कारण किया जाना था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के अप्रैल के आदेश के खिलाफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि उन्होंने (श्रीसंत ने) एक दिन भी (आईपीएल 2012 में) नहीं खेला। मामले की सुनवाई तय करते हुए पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक, आक्षेपित आदेश का प्रभाव और सं...