श्रावस्ती, अगस्त 20 -- श्रावस्ती। चाकू बरामदगी मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा व 500 रुपये अर्थदण्ड लगाया गया। वर्ष 2016 में पुलिस ने सफरुद्दीन पुत्र ननकऊ निवासी बंठिहवा कोतवाली भिनगा को अवैध चाकू के साथ पकड़ा था। पुलिस के आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में हो रही थी। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया।
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