लखनऊ, जून 26 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शहर के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में दोषी करार दिए गए अभियुक्त बाबू खान को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया व न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की अवकाशकालीन खंडपीठ ने बाबू खान की ओर से दाखिल अपील के साथ पेश जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए पारित किया है। बाबू खान की ओर से सह अभियुक्त अजय पटेल को मिली जमानत के आधार पर उसे भी जमानत दिए जाने की दलील दी गई। अजय पटेल को यह कहते हुए जमानत दी गई थी कि श्रवण साहू की हत्या करने के लिए साजिश रचने के मामले में अभियोजन उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं पेश कर सका था। सीबीआई की विशेष अदालत ने 22 अगस्त 2024 को बाबू खान को हत्या की साजिश रचने के आरेाप में उम्रकैद और एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।
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