गाजीपुर, अगस्त 7 -- गाजीपुर, संवाददाता। सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि ऐसे भवन स्वामी जो जनपद में अपनी आवासीय भवन एवं व्यावसायिक भवन का निर्माण करा रहे हैं। उनके आवासीय भवन की लागत 10 लाख से कम है को छोड़कर रूपये 10 लाख या ऊपर की लागत के भवन का श्रम विभाग में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निर्माणाधीन भवन का अधिष्ठान पंजीकरण कराये। भवन के निर्माण की कुल लागत के सापेक्ष एक प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में जमा कराये जाने का प्राविधान है। इसके संचालित योजनाओं के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के हित लाभ दिया जाता है।

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