देवरिया, अक्टूबर 14 -- देवरिया। सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को अवगत कराया है श्रमिक पहचान पत्र नवीनीकरण अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिन श्रमिकों ने पिछले चार वर्ष या उससे अधिक समय से अपने श्रमिक पहचान पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया है, वे अपना नवीनीकरण 15 अक्टूबर तक अवश्य कर लें। नवीनीकरण की प्रक्रिया जन सेवा केंद्र के माध्यम से या बोर्ड की वेबसाइट www.upbocw.in पर स्वयं ऑनलाइन की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जो श्रमिक 15 अक्टूबर तक अपना पहचान पत्र नवीनीकृत नहीं कराएंगे, उनके नाम निष्क्रिय सूची में सम्मिलित कर दिए जाएंगे। ऐसे श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
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