नई दिल्ली, फरवरी 1 -- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश करते हुए निवेशकों से जुड़े कई अहम ऐलान किए। इनमें से एक बड़ा ऐलान शेयर बायबैक का है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार सभी तरह के शेयरहोल्डर्स के लिए बायबैक से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगाएगी, जो पिछले नियम में एक बड़ा बदलाव है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि प्रमोटर्स को अतिरिक्त बायबैक टैक्स देना होगा। आइए समझते हैं कि बजट में किए गए इस ऐलान का किन निवेशकों पर और कैसे पड़ेगा।क्यों लेना पड़ा फैसला? दरअसल, 1 अक्टूबर 2024 से बायबैक पर एक नियम लागू हुआ था। इसके तहत शेयरहोल्डर्स को मिलने वाली सभी रकम को "डीम्ड डिविडेंड" माना जाता था और कैपिटल गेन्स के बजाय व्यक्ति के लागू स्लैब रेट पर टैक्स लगाया जाता था। सरकार का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में ...