नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी योजना को छह महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 तक कर दिया। निर्यातकों को राहत देने के लिए लाई गई यह योजना 30 सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली थी। इसमें निर्यातकों को उन करों, शुल्कों और उपकरों को वापस कर दिया जाता है जो विनिर्माण एवं वितरण प्रक्रिया के दौरान लगते हैं और केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर अन्य किसी व्यवस्था से उनकी वापसी नहीं होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि घरेलू सीमा-शुल्क क्षेत्र के अलावा अग्रिम प्राधिकार धारकों, एसईजेड और निर्यात-उन्मुख इकाइयों को भी मार्च 2026 तक योजना का लाभ मिलता रहेगा। योजना के तहत संशोधित दरें यथावत लागू रहेंगी।
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