गाज़ियाबाद, जनवरी 2 -- गाजियाबाद। कार्यस्थलों पर महिला उत्पीड़न के निवारण के लिए बनाई जाने वाली आंतरिक समिति के पंजीकरण शुरू हो गए है। यह पंजीकरण सभी संस्थानों को शी-बॉक्स पोर्टल पर करना आवश्यक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज कुमार पुष्कर ने बताया कि निजी कम्पनियां, फर्मों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, उस कार्यालय में महिला सुरक्षा को लेकर समिति का गठन करना जरूरी है। जिले के सभी सरकारी से लेकर निजी क्षेत्र के संस्थानों में इस समिति का गठन करना अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा जनपद में संचालित संस्थानों में समिति होने या नहीं होने की जांच की जाती है, जिन संस्थानों में समिति का गठन नहीं हुआ है उनको गठन करने के लिए नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया जाता है। कार्यालय,संस्थान या किसी सरकारी,अर्द...