नई दिल्ली, जनवरी 15 -- विजय-अभिनीत फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज टलती जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश देने संबंधी फिल्म निर्माता की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने उन्हें 20 जनवरी को फिर से मद्रास हाईकोर्ट जाने को कहा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट में मामले के निपटारे की गति पर सवाल उठाते हुए फिल्म निर्माताओं को राहत के लिए हाईकोर्ट की खंडपीठ से संपर्क करने को कहा। निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत से कहा कि विवाद के निपटारे में अगर देरी होती है तो इससे 'गंभीर क्षति' होगी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि मद्रास हाईकोर्ट 20 जनवरी को याचिका पर फैसला करे। ...
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