नई दिल्ली, मई 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामलों में पत्नी द्वारा पति के बुजुर्ग माता-पिता सहित अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के प्रावधानों के दुरुपयोग पर मंगलवार को निराशा जताई। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि क्रूरता शब्द का पक्षकारों द्वारा क्रूरतापूर्वक दुरुपयोग किया जाता है, और इसे विशिष्ट उदाहरणों के बिना सरलता से स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसी खास तिथि, समय या घटना का उल्लेख किए बिना इन धाराओं को जोड़ने की प्रवृत्ति अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है और शिकायतकर्ता के पक्ष की व्यवहार्यता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा लिखित यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर आया, जिसमें एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने...
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