नई दिल्ली, फरवरी 24 -- केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाईकोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने नव केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने वाला आदेश रद्द कर दिया था। इस योजना को जारी रखने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर गौर करते हुए हाईकोर्ट में पेश याचिकाकर्ताओं सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कार्यकर्ताओं को 'एक भी पैसा' नहीं दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया, अगर राज्य सरकार जमीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के प्...