फरीदाबाद, अगस्त 7 -- फरीदाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देने वाले जिला के 30 निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर निदेशालय को पत्र भेजकर मान्यता रद्द करने और एनओसी विड्राल करने की मांग की जाएगी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित होती है। योजना के तहत विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा दी जाती है। ऐसे विद्यार्थियों की फीस का भुगतान सरकार करती है। आरटीई के तहत दाखिला के लिए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के करीब साढे़ चार महीने बाद भी अभिभावक और बच्चे शिक्षा विभाग तथा स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है। इससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।...
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