नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार के 'पवित्र' पोर्टल के इस्तेमाल पर जोर देते हुए राज्य को सभी स्कूलों और कॉलेजों में इस प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सटीक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की पीठ ने 16 अक्तूबर को पारित आदेश में कहा कि वर्तमान में महाराष्ट्र में कई शैक्षणिक संस्थान हैं जो इस आड़ में निजी तौर पर भर्ती प्रक्रिया संचालित करते हैं कि पोर्टल काम नहीं कर रहा या उन्हें 'लॉगिन आईडी' उपलब्ध नहीं कराई गई। हाईकोट ने आदेश में कहा कि पवित्र पोर्टल भर्ती प्रणाली का कड़ाई से पालन होना चाहिए। आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई। पीठ ने राज्य के शिक्षा एवं खेल विभाग के प्रमुख सचिव को कम से कम तीन सदस्यों वाली एक उ...
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