पटना, जनवरी 9 -- राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन शाम पांच बजे तक सेवांत लाभ का भुगतान होगा। भविष्य निधि की राशि का भुगतान तो हर हाल में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेन्दर ने शुक्रवार को सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मियों को ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध कराना शिक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में आवश्यक है कि प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को शाम पांच बजे तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक-कर्मियों को सेवांत लाभ का भुगतान हो जाये। इसके लिए प्रमंडल और जिला स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। इसके त...
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