प्रयागराज, अक्टूबर 20 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी कार्यप्रणाली का पूरा ब्योरा मांगा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जानकारी पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने यह आदेश बाबा श्रीपति सरजू प्रसाद जूनियर हाईस्कूल के माध्यम से गिरिराज कुमारी की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि विद्यालय में शिक्षकों और क्लर्क के पद खाली हैं। इससे पठन पाठन प्रभावित है। आयोग शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहा है। कोर्ट ने आयोग अध्यक्ष से यह स्पष्ट करने को कहा कि शिक्षकों के चयन में आयोग की भूमिका क्या है और किन प्रावधानों के तहत उसे प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व उच्च शिक्षा स्तर पर नियुक्तियों का अधिकार प्राप्त है। यह भी पूछा गया है कि बेसिक शिक्षा ...
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