शाहजहांपुर, अगस्त 4 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। ग्राम पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही प्रधानों के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला तेज हो गया है। ऐसे में शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ग्राम प्रधानों के विरुद्ध केवल हलफनामे के आधार पर की गई शिकायतें ही मान्य होंगी। फर्जी या झूठी शिकायत मिलने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग के निदेशक के निर्देश पर संयुक्त निदेशक एसएन सिंह ने यह पत्र जिलाधिकारी को भेजा है। इसमें ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडेय के पत्र का हवाला भी दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायत गांव के ही व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। कोई बाहरी व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकता। साथ ही यह अनिवार्य किया गया है कि शिकायत हलफनामे के साथ होनी चाहिए। जांच में शिक...