नई दिल्ली, अगस्त 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक दंपति की शादी गुरुवार को समाप्त करते हुए अलग रह रही पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ते के तौर पर 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि दंपति 2010 से अलग रह रहे थे और व्यक्ति ने मार्च 2017 में दूसरी शादी कर ली थी। पीठ ने कहा कि हमें दोनों पक्षों के बीच कानूनी संबंध जारी रखने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के अगस्त 2018 के आदेश के खिलाफ व्यक्ति की ओर से दायर अपील पर यह फैसला पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक देने के लिए इसे उपयुक्त मामला करार देते हुए संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत हासिल अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। शीर्ष अदालत ने महिला और उसके बेटे को स्था...
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