आगरा, जनवरी 8 -- बुकिंग कराने के बाद भी विवाह की निकासी और बरात चढ़ाने के दौरान प्रिंस बैंड नहीं पहुंचा। वादी को दूसरा बैंड कर बरात चढ़वानी पड़ी। आरोप था कि प्रिंस बैंड संचालक से वादी ने अपने 25 हजार रुपये मांगे तो उन्होंने वादी से दुर्व्यवहार और गाली-गलौज की थी। पीड़ित ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार व सदस्य राजीव सिंह ने विपक्षीगण प्रिंस बैंड संचालक को आदेश दिया कि बुकिंग की अग्रिम धनराशि पांच हजार छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करें। साथ ही मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के 25 हजार भी दें। नगला बूढ़ी दयालबाग निवासी एडवोकेट प्रदीप कुमार ने आयोग में प्रिंस बैंड भोगीपुरा शाहगंज के संचालक धांदू उर्फ धानू उर्फ साबिर अली और बृजेश चौधरी के विरुद्ध वाद दायर किया। आरोप ...
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