महाराजगंज, दिसम्बर 6 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। श्रम विभाग में पुत्री शादी अनुदान योजना में पात्रता में बदलाव किया गया है। अब स्वजातीय व अन्तरजातीय विवाह में रजिस्टर्ड शादी होने पर ही शादी अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। अब तक छह लोगों ने विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। इसमें केवल एक ही पात्र मिले हैं। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए सरकार की ओर से पुत्री शादी अनुदान योजना संचालित है। इस योजना में पहले सामान्य शादी पर 55 हजार, अन्तरजातीय विवाह पर 65 हजार दिए जाते थे। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है। लेकिन अब सजातीय विवाह पर 65 हजार व अन्तरजातीय विवाह पर 75 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं सामूहिक विवाह में एक लाख रुपये किया गया है। जिसमें 85 हजार रुपये लड़की के खाते में भेजा जाएगा। 15000...