धनबाद, फरवरी 19 -- दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष की अदालत ने मामले के नामजद खरनी तोपचांची निवासी नारायण रविदास को 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। प्राथमिकी तोपचांची थाने में 15 फरवरी 2019 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक नारायण दास पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बीते एक वर्ष से शारीरिक शोषण कर रहा था। जब भी पीड़ित शारीरिक संबंध बनाने से मना करती थी तो वह उसे ब्लैकमेल करता था। आरोप था कि पीड़ित गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद नारायण दास ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। सदमे में आने के कारण पीड़िता की मौत हो गई थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने पांच अप्रैल 2019 को आरोप पत्र दायर किया था। 15 जुलाई 2019 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। सुनवाई...