नई दिल्ली, जनवरी 10 -- दिल्ली की एक कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को आरोपी की शादी के बारे में पता होने के बावजूद वह उसके साथ सहमति से शारीरिक संबंध में थी। ऐसे में प्रथम दृष्टया दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। महिला द्वारा साल 2025 में दिल्ली के तिमारपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता महिला का आरोप था कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में अपनी पत्नी से तलाक लेने की बात कही थी। शिकायतकर्ता आरोपी की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के भी संपर्क में थी। आरोपी का शादी से एक बच्चा भी है। यह भी पढ़ें- अबॉर्शन कराने के लिए पति की अनुमित जरूरी नहीं: हाई कोर्ट का अहम आदेशआरोपी को कोर्ट से राहत एडिशनल सेशन जज (ASJ) प्रियंका भगत ने आरोपी य...