नई दिल्ली, मार्च 22 -- उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक लड़की को शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। कोर्ट ने युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) सुबीर कुमार की अदालत ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी नितीश नैनवाल निवासी रामनगर को दुराचार और एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएगा। मामले के अनुसार पीड़िता ने 15 फरवरी 2022 को रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपी नितीश ने शादी का झांसा देकर दो साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जाति का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्त...
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