गोड्डा, जून 20 -- गोड्डा। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म करने आरोपित महागामा थाना क्षेत्र के नेमनियाकिता निवासी अनुपम तिग्गा को दोषी पाकर पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना का भुगतान नहीं करने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त सजा से दंडित किया गया है। दो अगस्त 2022 को महागामा थाना में दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने कहा था कि एक वर्ष पहले उसे अनुपम तिग्गा से प्यार हो गया था। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। इसी बीच अनुपम तिग्गा ने शादी का प्रलोभन देकर उसके घर में आकर 20 जून 2021 को पहली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद भी लगातार संबंध बनाता रहा। कुछ दिन बाद वह मुझे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.