कोडरमा, जून 25 -- कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी मोहम्मद शोएब, 24 वर्ष, पिता मोहम्मद रफीक, ग्राम- चेचाई, थाना- कोडरमा, निवासी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2022 का है। इसे लेकर भुक्तभोगी युवती ने कोडरमा थाना में मामला दर्ज कराया गया था। इसमें उसने कहा था कि शादी का झांसा देकर मोहम्मद शोएब उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। बच्चा गिराने को कहा। इस प्रकार मोहम्मद शोएब शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। निकाह की बात करने पर वह निकाह करने से इनकार कर दिया। इसके लि...
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