प्रतापगढ़ - कुंडा, अक्टूबर 9 -- प्रतापगढ़। एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुराचार कर धमकी के मामले में रानीगंज कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ौरा गांव के आरोपी सुशील कुमार सरोज की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने अपनी दलीलों से कोर्ट को बताया कि वर्ष 2020 में कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर धमकाने के आरोप में केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का आवेदन निरस्त कर दिया। इसी अदालत में मारपीट, धमकी देने के आरोपी संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के गुलनार गांव के रामपूजन, पिपरहिन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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