नई दिल्ली, फरवरी 17 -- राजकोट जिले के उपलेटा में 35 वर्षीय शख्स पर उसकी प्रेमिका ने रेप के आरोप लगाए जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। इसके बाद वह किसी दूसरी महिला से शादी करने के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर। शादी के बाद उसने नियमित जमानत मांगी मगर शिकायकर्ता रेप पीड़िता के विरोध के बाद उसे कोर्ट ने फिर से जेल भेज दिया। दरअसल धोराजी सेशन कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी किशनसिंह सोलंकी की पूर्व प्रेमिका (शिकायकर्ता) ने आरोप लगाए कि 12 साल के रिलेशनशिप के दौरान उसका कई बार रेप किया गया। आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसका फायदा उठाया। पीड़िता ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से है और आरोपी ने उसे शादी के लिए यह कहकर टाल दिया कि वह अपनी जाति की किसी महिला से शादी करना चाहता है। वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी ने शादी कार्ड दिखाते हुए ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.