गाजीपुर, जनवरी 4 -- गाजीपुर। वित्तीय वर्ष 2025 - 26 में पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शासन की ओर से शादी अनुदान योजना संचालित है। इस योजना के तहत लाभार्थी के पुत्री की शादी के लिए बीस हजार रूपया की धनराशि दी जाती है। शादी अनुदान योजना के तहत ग्रामीण व शहरी आवेदक की वार्षिक आय की सीमा एक लाख रूपया मात्र होना चाहिये। आवेदक की ओर से ऑनलाइन आवेदन शादी के तिथि से तीन माह पूर्व या तीन माह बाद तक किया जा सकता है। इसमें पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सभी आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाईट ww.shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने सम्बन्धित विकास खण्ड या तहसील के लिए ऑनलाइन भर सकते है।

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