फतेहपुर, नवम्बर 4 -- फतेहपुर। महिला की हत्या के एक मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट दो अजय सिंह प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा और 55 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि चांदपुर थाने के जद्दूपुर गांव निवासी ऋषि पटेल महाराष्ट्र की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसी फैक्ट्री में शादीसुदा पूनम विजय पाटिल भी नौकरी करती थी। इस दौरान दोनों में दोस्तों हो गई। ऋषि पटेल शादीसुदा प्रेमिका पूनम को लेकर गांव आया और नलकूप में साथ रहता था, जिसका ग्राम प्रधान ने विरोध किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ऋषि पर महिला को वापस छो़डने का दबाव बनाया। वह महिला को झांसी तक छोड़ आया लेकिन महिला पुन: वापस आ गई। बत...
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